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सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अंतर-द्वीप परिवहन सब्सिडी
"सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए अंडमान और निकोबार अंतर-द्वीप परिवहन सब्सिडी" (2012-2017) योजना 2007 में उद्योग निदेशालय, ए एंड एन प्रशासन द्वारा तैयार की गई थी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। योजना मार्च, 2017 तक परिचालन में रहेगा।
एसाइड बिल्डिंग
इस योजना के तहत, किसी भी सूक्ष्म / लघु उद्यम द्वारा किए गए भाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति परिवहन सब्सिडी के रूप में की जाएगी :
 
  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी अंतर द्वीप बंदरगाह/जेट्टी से कच्चे माल का परिवहन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इकाई के स्थान (स्थान) तक।
  • यूनिट के स्थान (स्थान) से तैयार माल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी इंटर आइलैंड पोर्ट/जेट्टी तक परिवहन।
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    योजना/कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया सहायक निदेशक (तकनीकी) उद्योग निदेशालय, मिडिल पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर से संपर्क करें। फोन नंबर। 03192-232395/232771 / महाप्रबंधक, डीआईसी, मिडिल पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192-232601
     
    फॉर्म और सूचनाएं डाउनलोड करें
    अधिसूचना
    अंतर-द्वीप परिवहन सब्सिडी के रूप
     
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